Mirchi Halad Kandap Machine Yojana Maharashtra: न्यूक्लियस बजट 2025-26 के अंतर्गत शुरू की गई मिरची हळद कांडप मशीन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को ₹50,000 तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा। यह योजना खासकर उन नागरिकों के लिए है जो कृषि आधारित उद्योग या लघु व्यवसाय में अपनी प्रगति करना चाहते हैं।
पहले इस योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2025 निर्धारित की गई थी, लेकिन नागरिकों की भागीदारी और जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आवेदन की तिथि को 31 जुलाई 2025 तक बढ़ा दिया है।
यदि आप इस योजना के लिए पात्र हैं, तो देर न करें। 31 जुलाई 2025 से पहले अपना ऑनलाइन आवेदन जरूर जमा करें और इस आर्थिक सहायता का लाभ उठाकर अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं।
मिरची हळद कांडप मशीन योजना 2025 योजना का उद्देश्य क्या है?
Mirchi halad kandap machine yojana maharashtra 2025 अनुसूचित जनजाति के युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार सृजन हेतु शुरू की गई एक उपयोगी सरकारी योजना है। ग्रामीण क्षेत्रों में, कई किसान और महिलाएं स्वयं हल्दी और मिर्च प्रसंस्करण व्यवसाय कर रहे हैं।
महाराष्ट्र आदिवासी विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत मिरची हळद कांडप मशीन योजना 2025 एक प्रभावशाली पहल है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है।
ग्रामीण क्षेत्रों में कई महिलाएं और किसान मिर्च एवं हल्दी का पारंपरिक रूप से उत्पादन करते हैं। हालांकि, जब वे इन उत्पादों को कच्चे रूप में थोक बाजार में बेचते हैं, तो उन्हें बहुत कम मूल्य प्राप्त होता है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह योजना शुरू की है।
ऐसी सूखी हल्दी या मिर्च को अगर थोक बाज़ार में बेचा जाए, तो कम दाम मिलते हैं। इस बात पर गहराई से विचार करते हुए, महिलाओं को मिर्च और हल्दी पेराई मशीन के लिए 50,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी ताकि महिलाएं मिर्च और हल्दी के उत्पादों को प्रोसेस करके बेच सकें और उन्हें अच्छी कीमत मिल सके।
इस योजना के तहत, सरकार 50,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान करती है ताकि लाभार्थी अपनी खुद की कांडप मशीन प्राप्त कर सकें और हल्दी और मिर्च पाउडर बनाकर बेच सकें। इससे वे घर बैठे मसाला प्रसंस्करण उद्योग में अच्छा-खासा मुनाफा कमा सकेंगे।
योजना के प्रमुख लाभ:
- ₹50,000 की सब्सिडी प्रदान की जाएगी ताकि लाभार्थी मिर्च व हल्दी पीसने की मशीन (कांडप मशीन) खरीद सकें।
- लाभार्थी स्वयं मसाला प्रसंस्करण व्यवसाय शुरू कर सकेंगे और तैयार उत्पाद (पाउडर) के रूप में बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकेंगे।
- यह योजना महिलाओं को घरेलू स्तर पर उद्योग स्थापित करने और आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का अवसर देती है।
Mirchi Halad Kandap Machine Yojana Maharashtra के तहत कितनी सब्सिडी उपलब्ध है?
Mirchi halad kandap machine yojana महाराष्ट्र सरकार के आदिवासी विकास विभाग द्वारा चलाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण स्व-रोजगार योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों की महिलाओं और युवाओं को छोटे उद्योग शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।
इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे सब्सिडी की राशि जमा की जाती है। इस राशि का उपयोग लाभार्थी मिर्च या हल्दी पीसने की मशीन खरीदने के लिए कर सकते हैं।
उदाहरण के तौर पर, यदि मशीन की कीमत ₹70,000 है, तो सरकार ₹50,000 की सब्सिडी देती है और शेष ₹20,000 का भुगतान लाभार्थी को स्वयं करना होता है।
वहीं, यदि मशीन की कीमत ₹50,000 या उससे कम (जैसे ₹48,500) है, तो पूरी राशि सरकार द्वारा दी जाती है। इस स्थिति में लाभार्थी को कोई अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ता।
Mirchi Halad Kandap Machine Yojana के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
1. आवेदक अनुसूचित जनजाति (ST) से होना चाहिए:
यह योजना सिर्फ अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लोगों के लिए है। आवेदन करते समय आपको सरकारी मान्यता प्राप्त जाति प्रमाणपत्र देना जरूरी है। यह प्रमाणपत्र सही और वैध होना चाहिए।
2. आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए:
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपकी उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। क्योंकि 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति कानूनी रूप से अपने नाम से कोई व्यवसाय शुरू नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपकी उम्र 17 साल है, तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
स्थानीय निवासी होना चाहिए
1. महाराष्ट्र का स्थानीय निवासी होना जरूरी है:
इस योजना का लाभ केवल महाराष्ट्र राज्य के स्थायी निवासियों को ही मिलेगा। आवेदन करते समय स्थानीय निवास प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है। अन्य राज्यों के अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लोग इस योजना में शामिल नहीं हो सकते।
2. पहले इस योजना का लाभ न लिया हो:
आवेदक ने मिर्च या हल्दी पीसने की मशीन खरीदने के लिए पहले कभी सरकार से सब्सिडी नहीं ली होनी चाहिए।
डुप्लीकेट या पुराने लाभार्थियों के आवेदन सीधे अस्वीकार कर दिए जाएंगे। यह योजना का लाभ केवल एक बार दिया जाता है। अगर किसी ने पहले ही इस योजना या ‘कांडप योजना’ के तहत मशीन खरीदी है, तो दोबारा सब्सिडी नहीं मिलेगी।
Mirchi Halad Kandap Machine Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
नीचे दी गई तालिका में mirchi halad kandap machine yojana maharashtra का लाभ उठाने के लिए जरूरी दस्तावेजों की जानकारी दी गई है। आवेदन करते समय ये दस्तावेज़ तैयार रखना अनिवार्य है, ताकि प्रक्रिया आसान और जल्दी पूरी हो सके।
दस्तावेज़ का नाम | इसकी क्या जरूरत है? |
---|---|
आधार कार्ड | आवेदक की पहचान साबित करने के लिए |
जाति प्रमाण पत्र | अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित होने का प्रमाण |
निवासी प्रमाणपत्र | स्थानीयता का प्रमाण |
उत्पन्न प्रमाणपत्र | परिवार की वार्षिक आय दर्शाने के अलावा, ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय दर्ज की जाने वाली जानकारी |
बैंक पासबुक ज़ेरॉक्स | ऑनलाइन आवेदन में बैंक विवरण दर्ज करने के लिए |
शैक्षणिक दस्तावेज़ | आवेदन जमा करते समय जानकारी दर्ज करना |
Mirchi Halad Kandap Machine Yojana Maharashtra Apply Online
मिरची हळद कांडप मशीन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। आइए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी प्राप्त करें।
- महाराष्ट्र सरकार के आदिवासी विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं ।
- आवेदक पंजीकरण बटन पर क्लिक करके ऑनलाइन पंजीकरण करें।
- पंजीकरण करते समय आवेदक का नाम, पिता का नाम, उपनाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फोटो, आधार कार्ड आदि जानकारी सही-सही दर्ज करें।
- अंत में, कैप कोड दर्ज करें और सबमिट करें।
- आवेदन जमा करने के बाद, आवेदक के पंजीकृत मोबाइल फोन पर भेजे गए यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें।
- लॉग इन करने के बाद पासवर्ड सेट करें।
- स्क्रीन के बाईं ओर स्थित एप्लिकेशन प्रबंधन बटन पर क्लिक करें।
- लागू करें बटन पर क्लिक करें।
- इस बटन पर क्लिक करके योजना का नाम चुनें और योजना का चयन करें – अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को मिर्च और हल्दी पेराई मशीन खरीदने के लिए वित्तीय सहायता – 50000।
- आवेदन सबमिट करें बटन पर क्लिक करें।
मिरची हळद कांडप मशीन खरीदने के लिए मार्गदर्शन
बाजार में कई प्रतिष्ठित कंपनियों की मिर्च-हल्दी कांडप मशीनें उपलब्ध हैं। आपको किसी स्थानीय विक्रेता या अधिकृत डीलर से मशीन का कोटेशन लेना होगा। यही कोटेशन आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य है।
मशीन खरीदने से पहले विक्रेता से कीमत, वारंटी और सर्विस सुविधाओं के बारे में पूरी जानकारी अवश्य लें।
यदि आप चाहें, तो सरकारी सब्सिडी के अलावा थोड़ा अतिरिक्त पैसा जोड़कर उच्च गुणवत्ता वाली मशीन भी खरीद सकते हैं। यह विकल्प खासकर उनके लिए अच्छा है जिनके पास अतिरिक्त बजट उपलब्ध है।
मशीन खरीदने के बाद उसका बिल और सभी जरूरी दस्तावेज़ सुरक्षित रखें, क्योंकि ये बाद में Mirchi Halad Kandap Machine Yojana Subsidy प्राप्त करने के लिए आवश्यक होते हैं।
दलालों से सावधान रहें
अगर कोई बिचौलिया आपसे मिर्च-हल्दी कांडप मशीन योजना का लाभ दिलाने के लिए पैसे मांगता है, तो ऐसे लोगों से दूर रहें। इस सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए आपको किसी को अतिरिक्त पैसे देने की जरूरत नहीं है।
कई बार दलाल आवेदकों को झांसा देकर पैसे ऐंठ लेते हैं। ऐसे मामलों से बचने के लिए हमेशा सतर्क रहें। यदि आपको Mirchi Halad Kandap Machine Yojana का लाभ लेने में कोई परेशानी आती है, तो सीधे संबंधित सरकारी अधिकारी से संपर्क करें। वे आपको योजना से जुड़ी सही और पूरी जानकारी देंगे।
Mirchi Halad Kandap Machine Yojana Important Dates
🗓️ पहले आवेदन की अंतिम तिथि: 15 जुलाई 2025
🗓️ नई अंतिम तिथि: 31 जुलाई 2025
Mirchi Halad Kandap Machine Yojana Maharashtra FAQ
Mirchi Halad Kandap Machine Yojana क्या है?
यह एक सरकारी योजना है जो अनुसूचित जनजातियों को अपना लघु उद्योग शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत मिर्च और हल्दी पेराई मशीनों की खरीद के लिए ₹50,000 तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
इस योजना से कौन लाभान्वित हो सकता है?
इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जनजाति (एसटी) के युवा, महिला और पुरुष ही उठा सकते हैं। इसके लिए आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और निवास व आय का प्रमाण पत्र आवश्यक है।
आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है?
इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि
31 जुलाई 2025, दोपहर 12:00 बजे तक है। पहले यह अंतिम तिथि 15 जुलाई थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है।
कहां और कैसे आवेदन करें?
आवेदन पत्र आदिवासी विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट
www.nbtribal.in पर ऑनलाइन जमा करने होंगे।
कितना अनुदान दिया जाता है?
आपके द्वारा खरीदी गई मशीन की लागत के आधार पर
₹50,000 तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है । यदि मशीन की लागत ₹50,000 से अधिक है, तो आवेदक को शेष राशि स्वयं वहन करनी होगी।
योजना के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
आधार कार्ड,
जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जनजाति),
आय प्रमाण पत्र,
निवास प्रमाण पत्र,
बैंक पासबुक।