Aai Karj Yojana: आई कर्ज योजना के अंतर्गत महिलाओं को अपना उद्योग या व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार की ओर से 15 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
इस योजना के तहत महिलाओं द्वारा लिए गए ऋण पर लगने वाला पूरा ब्याज सरकार द्वारा चुकाया जाता है। सरकार सीधे लाभार्थी महिला के बैंक खाते में ब्याज की राशि जमा करती है।
इसका मतलब है कि लाभार्थी महिला को केवल ऋण की मूल राशि (Principal Amount) ही चुकानी होगी।
Aai Karj Yojana क्या है
पर्यटन विभाग ने आई कर्ज योजना शुरू की है और इसके लिए सरकार ने 19 जून 2023 को आधिकारिक आदेश (GR) भी जारी किया था। चूंकि यह योजना पूरी तरह महिलाओं पर केंद्रित है, इसलिए सरकारी आदेश में दिए गए निर्देशों के अनुसार इसका लाभ केवल महिलाओं को ही मिलेगा।
किन व्यवसायों में मिल सकता है लाभ?
- महिलाएं इस योजना के तहत पर्यटन स्थलों पर होमस्टे या होटल शुरू कर सकती हैं।
- चार पहिया वाहन खरीदकर टूर एंड ट्रैवल का व्यवसाय कर सकती हैं।
- सरकार अधिकतम 4.50 लाख रुपये का ब्याज दे सकती है।
योजना का लाभ लेने के लिए चुने गए व्यवसाय का पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
जब तक ऋण पूरी तरह चुकाया नहीं जाता, या अधिकतम 7 वर्ष की अवधि पूरी नहीं हो जाती, या फिर ब्याज राशि 4.50 लाख रुपये की सीमा तक नहीं पहुंच जाती (जो भी पहले हो), तब तक ब्याज की राशि हर महीने सीधे बैंक खाते में जमा की जाएगी।
आई कर्ज योजना के तहत लोन प्राप्त करने के लिए शर्तें
Aai karj yojana maharashtra के तहत पर्यटन व्यवसाय से जुड़ी शर्तें:
- व्यवसाय का पंजीकरण अनिवार्य:
महिला पर्यटन व्यवसाय का पर्यटन निदेशालय में पंजीकरण होना जरूरी है। - महिलाओं का स्वामित्व और संचालन:
पर्यटन व्यवसाय का स्वामित्व और संचालन पूरी तरह महिलाओं के हाथ में होना चाहिए। - कर्मचारियों में महिलाओं की भागीदारी:
- होटल या रेस्टोरेंट में कम से कम 50% प्रबंधन और अन्य कर्मचारी महिलाएं हों।
- महिलाओं के स्वामित्व वाली टूर एंड ट्रैवल एजेंसियों में भी 50% महिला कर्मचारी होना अनिवार्य है।
- जरूरी परमिट:
पर्यटन व्यवसाय चलाने के लिए आवश्यक सभी सरकारी परमिट प्राप्त करना जरूरी है। - ऋण की किश्तें समय पर चुकाना:
इस योजना के तहत लिया गया ऋण निर्धारित समय पर चुकाना अनिवार्य है। - महिला कर्मचारियों का बीमा:
पर्यटन निदेशालय में पंजीकृत पर्यटन व्यवसायों में कार्यरत महिला टूर गाइड, टूर डायरेक्टर (टूर ऑपरेटर) और अन्य महिला कर्मचारियों को केंद्र या राज्य सरकार की बीमा योजना का लाभ मिलता है।- पहले 5 वर्षों तक उनका वार्षिक बीमा प्रीमियम सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
महिलाएं कौन-कौन से व्यवसाय कर सकती हैं? – Aai Karj Yojana 2025
श्रेणी | व्यवसाय के प्रकार |
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रहने की सुविधा (Stay) | होम स्टे, लॉज, रिसॉर्ट, बेड एंड ब्रेकफ़ास्ट सुविधाएँ |
खानपान (Food & Beverage) | होटल, रेस्टोरेंट, फ़ास्ट फ़ूड सेंटर, बेकरी, महिलाओं के लिए साझा रसोईघर |
यात्रा सेवाएँ (Travel) | टूर एंड ट्रैवल एजेंसियाँ, परिवहन सेवाएँ, गाइडिंग, क्रूज़ ऑपरेशन |
साहसिक पर्यटन (Adventure) | जलक्रीड़ा, रोमांचक खेल, पर्वतारोहण |
विशेष पर्यटन (Special) | आदिवासी, प्रकृति एवं कृषि-पर्यटन परियोजनाएँ |
स्वास्थ्य पर्यटन (Wellness) | आयुर्वेद और योग आधारित स्वास्थ्य केंद्र |
खरीदारी (Shopping) | हस्तशिल्प विक्रय केंद्र, स्मारिका (सुवेनियर) दुकानें |
अन्य सुविधाएँ (Others) | कारवां, हाउसबोट, टेंट, ट्री हाउस, पॉड्स, महिलाओं द्वारा संचालित कैफ़े, पर्यटक सूचना केंद्र, सहायता डेस्क |
Aai karj Yojana के लिए कोनसे दस्तावेज चाहिए
आई कर्ज़ योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ तैयार रखें:
- पहचान प्रमाण (Identity Proof):
- आधार कार्ड / पासपोर्ट / मतदाता पहचान पत्र
- व्यावसायिक पंजीकरण दस्तावेज़:
- बिजली बिल / टेलीफोन बिल / महाराष्ट्र दुकान स्थापना पंजीकरण प्रमाणपत्र
- व्यावसायिक पंजीकरण प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
- स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज़:
- व्यवसाय स्वामित्व का शपथ पत्र (₹100 के स्टाम्प पेपर पर)
- वित्तीय दस्तावेज़:
- पैन कार्ड
- जीएसटी नंबर (यदि आवश्यक हो)
- खाद्य एवं औषधि लाइसेंस (केवल खाद्य व्यवसाय के लिए)
- रद्द चेक (Cancelled Cheque)
- परियोजना विवरण:
- 500 शब्दों में विस्तृत परियोजना अवधारणा
- शुल्क से संबंधित दस्तावेज़:
- ₹50 का चालान https://gras.mahakosh.gov.in/ पर भरें और उसका प्रिंटआउट संलग्न करें
- ऑनलाइन पंजीकरण प्रमाणपत्र (यदि उपलब्ध हो):
- https://nidhi.tourism.gov.in/ पोर्टल पर पंजीकरण का प्रमाण
आई कर्ज योजना के लिए पात्रता
महिलाओं को Aai Karj Yojana 2025 का लाभ दिलाने के लिए कुछ नियम और शर्तें तय की गई हैं। ये इस प्रकार हैं:
- निवास: महिला आवेदक महाराष्ट्र राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- बैंक खाता: लाभार्थी का बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है।
- व्यवसाय का स्वामित्व: पर्यटन व्यवसाय का स्वामित्व और संचालन महिला द्वारा ही किया जाना चाहिए।
- महिलाओं की भागीदारी: पर्यटन व्यवसाय में प्रबंधकीय स्वामित्व और अन्य कर्मचारियों में कम से कम 50% महिलाएं होनी चाहिए।
- संपार्श्विक न होने पर: यदि आवेदक के पास बैंक को ऋण देते समय कोई गारंटी (संपार्श्विक) नहीं है, तो उसे केंद्र सरकार की ऋण गारंटी योजना में शामिल किया जाएगा।
- पात्रता प्रमाण पत्र: महिला आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में ऑफ़लाइन या ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद, पर्यटन निदेशालय पात्रता प्रमाण पत्र (आशय पत्र) जारी करेगा। इस प्रमाण पत्र के आधार पर ही अधिकृत बैंक से ऋण स्वीकृत कराया जा सकता है।
- ऋण चुकौती: लिए गए ऋण की किश्तें समय पर चुकाना अनिवार्य है।
- व्यवसाय का प्रमाण: व्यवसाय चालू होने के बाद, एक फोटो जमा करना जरूरी है।
- अन्य बैंक शुल्क: पर्यटन निदेशालय द्वारा ब्याज राशि के अलावा अन्य कोई बैंक शुल्क या प्रभार वहन नहीं किया जाएगा।
आवेदक को एलओआई (LOI) पत्र प्रस्तुत कर बैंक से ऋण स्वीकृत कराना स्वयं की जिम्मेदारी होगी
Aai karj yojana के माध्यम से महिलाएं 15 लाख रुपये तक का लोन प्राप्त कर सकती हैं। यदि लोन लेने में किसी प्रकार की दिक्कत आती है, तो संबंधित पर्यटन विभाग के अधिकारी आपकी सहायता करेंगे।
पर्यटन विभाग से एलओआई (LOI) प्राप्त होने के बाद, इसे लेकर आपको बैंक में जाना होगा। यह पत्र आपके लोन स्वीकृत कराने की प्रक्रिया को आसान बनाता है।
महिलाओं को ऐसे दलालों से सतर्क रहना चाहिए जो बैंक से लोन दिलाने के नाम पर सक्रिय रहते हैं। यह संभव है कि वे आपको लोन दिलाने का झांसा देकर धोखा दे सकते हैं।