Niradhar Yojana Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक एवं विशेष सहायता विभाग के द्वारा राज्य के निर्धन, वृद्ध, अनाथ, विकलांग, गंभीर बीमारी से ग्रसित, विधवा, तलाकशुदा, दुर्व्यवहारित महिलाएं और ट्रांसजेंडर को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से निराधार योजना की शुरुआत की है। इस योजना का पूरा नाम संजय गांधी निराधार अनुदान योजना रखा गया है। इस योजना में सरकार के द्वारा पात्र परिवारों के सदस्य को ₹900 से लेकर ₹1500 की आर्थिक मदद जाती है।
यदि आप महाराष्ट्र सरकार के द्वारा निर्धारित की गई पात्रता रखते हैं, तो आप निराधार योजना में अपना आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में आवेदन करने से जुड़ी अन्य जानकारी जैसे कि निराधार योजना क्या है, उद्देश्य, लाभ और विशेषता, पात्रता, जरूरी दस्तावेज और आवेदन की प्रक्रिया के बारे में आपको इस लेख से जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद आप इस लेख में बताई गई प्रक्रिया को फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं।
Sanjay Gandhi Niradhar Yojana Overview
योजना का नाम | Niradhar Yojana Maharashtra |
योजना की शुरुआत कब हुई | 2025 |
योजना को शुरू किया | महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक एवं विशेष सहायता विभाग |
योजना का मुख्य उद्देश्य | निर्धन, वृद्ध, अनाथ, विकलांग, गंभीर बीमारी से ग्रसित, विधवा ओर तलाकशुदा को जीवन जीने के लिए आर्थिक मदद करना |
योजना से लाभार्थी | सभी पात्र लाभार्थी |
योजना में मिलने वाला लाभ | ₹1500 प्रति व्यक्ति |
योजना की आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन या ऑफलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | aaplesarkar.mahaonline.gov.in |
Niradhar Yojana Maharashtra
महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अपने राज्य के निर्धन, विकलांग, विधवा और निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए निराधार योजना की शुरुआत की है। इस योजना में राज्य सरकार के द्वारा एक परिवार में यदि एक सदस्य इस तरह की पीड़ा से ग्रसित है तो उसे ₹1500 की आर्थिक सहायता दी जाती है।
यदि किसी परिवार में एक से अधिक व्यक्ति इस तरह की पीड़ा से गुजर रहा है, तो उसके परिवार के प्रत्येक सदस्य को ₹900 की आर्थिक सरकार के द्वारा हर महीने दी जाती है। इस आर्थिक सहायता को लेकर राज्य के निर्धन, विकलांग, विधवा और निराश्रित महिलाएं अपने महीने का खर्चा खुद से उठा सकती है और आत्मनिर्भर बन सकती हैं।
निराधार योजना का उद्देश्य क्या है?
महाराष्ट्र सरकार की निराधार योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के ऐसे नागरिकों की आर्थिक मदद करना है जो कि निर्धन, वृद्ध, अनाथ, विकलांग, गंभीर बीमारी से ग्रसित, विधवा ओर तलाकशुदा जैसी चीजों से गुजर रहे हैं। इन नागरिकों को आर्थिक मदद देकर इनकी दिनचर्या को आसान बनाना है।
Sanjay Gandhi Niradhar Yojana Maharashtra के लाभ और विशेषताएं
Niradhar yojana maharashtra के फायदे और इस योजना की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी नीचे दी गई है –
- इस योजना में लाभार्थी नागरिक को हर महीने ₹1500 की वित्तीय सहायता दी जाती है।
- निराधार योजना का लाभ यदि एक परिवार में एक से अधिक सदस्य ले रहे हैं, तो उन्हें हर सदस्य के हिसाब से ₹900 दिए जाते हैं।
- महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यह आर्थिक सहयोग सीधे डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के बैंक में ट्रांसफर किया जाता है।
- सरकार की यह योजना उन सभी के लिए एक सहारा है, जिनके पास जीवन जीने के लिए कोई भी आय का स्रोत नहीं है।
- इस योजना में 40% या इससे अधिक विकलांगों को सरकार के द्वारा विशेष सहायता दी जाती है।
Niradhar Yojana Maharashtra के लिए पात्रता
महाराष्ट्र की niradhar yojana का लाभ लेने के लिए आपके पास नीचे दी गई कुछ योग्यताएं होनी चाहिए –
- आवेदक महाराष्ट्र राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- वह महाराष्ट्र में कम से कम 15 वर्षों से रह रहा होना चाहिए।
- ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो गई है और उनकी आयु 18 वर्ष से ज्यादा तथा 65 वर्ष से कम है।
- राज्य के अनाथ बच्चे जिनके माता-पिता की मृत्यु हो गई है।
- आवेदक के परिवार की सालाना आय ₹21000 से कम होनी चाहिए।
- ऐसे विकलांग व्यक्ति जो 40% या उससे अधिक विकलांगता की श्रेणी में आते हैं।
- राज्य के गंभीर रोगी की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र है।
- राज्य के ऐसे ट्रांसजेंडर व्यक्ति जिनके पास आय का कोई भी साधन नहीं है।
- इस योजना का लाभ राज्य की तलाकशुदा महिलाओं को भी दिया जाता है।
- इस योजना में वृद्ध नागरिकों की आयु 60 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए।
निराधार योजना महाराष्ट्र के लिए जरूरी दस्तावेज
Niradhar yojana maharashtra में आवेदन करने के लिए आपके पास नीचे दिए गए दस्तावेज का होना आवश्यक है –
- आधार कार्ड या पहचान पत्र
- महाराष्ट्र राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- विकलांगता का प्रमाण पत्र (यदि लागू है तो)
- विधवा होने का प्रमाण पत्र (यदि लागू है तो)
- बैंक खाते की पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
Niradhar Yojana Maharashtra में आवेदन कैसे करें
महाराष्ट्र के sanjay gandhi niradhar yojana में आवेदन करने के लिए आप नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं –
- निराधार योजना में अपना आवेदन करने के लिए आपको जिला कार्यालय में जाना है।
- वहां जाने के बाद आपको महाराष्ट्र की निराधार योजना का आवेदन फार्म प्राप्त कर लेना है।
- इस आवेदन फॉर्म को आपको भरने से पहले ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है।
- उसके बाद इस आवेदन फार्म में आपको अपनी सभी जानकारी और आपका आर्थिक सहायता लेना का आधार क्या है, के बारे में जानकारी को दर्ज कर देना है।
- फिर आपको निराधार योजना के आवेदन पत्र के साथ अपने प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी को भी संलग्न कर देना है।
- अब आपको अपने निराधार योजना के आवेदन फार्म और लगाए गए दस्तावेजों को अपने जिला कार्यालय में जमा कर देना है।
- उसके बाद जिला कार्यालय के अधिकारियों के द्वारा आपके निराधार योजना के आवेदन फॉर्म का सत्यापन किया जाता है।
- यदि आवेदन फार्म में दी गई सभी प्रकार की जानकारी सत्य पाई जाती हैं, तो आपको इस योजना के अंतर्गत पात्र माना जाता है।
- उसके बाद आपको सरकार के द्वारा निराधार योजना में ₹900 से लेकर ₹1500 की वित्तीय सहायता हर महीने बैंक खाते में भेजी जाती है।
- इस तरह से आप अपने जिला कार्यालय में जाकर महाराष्ट्र की निराधार योजना में अपना आवेदन कर सकते हैं।
Sanjay Gandhi Niradhar Yojana Maharashtra FAQ
महाराष्ट्र की निराधार योजना में पात्र पाए जाने वाले व्यक्ति को कितनी सहायता राशि दी जाती है?
इस योजना में पात्र पाए जाने वाले राज्य के नागरिकों को ₹1500 की वित्तीय सहायता दी जाती है।
निराधार योजना में एक परिवार में अधिक सदस्य पात्र पाए जाते हैं, तो कितनी राशि दी जाती है?
इस योजना में यदि एक से अधिक सदस्य पात्र पाए जाते हैं, तो उन्हें ₹900 की वित्तीय सहायता दी जाती है।
निराधार योजना में आवेदन कितने तरीके से कर सकते हैं?
इस योजना में आप आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से कर सकते हैं।